EMRS कर्मचारियों का NESTS में समायोजन: पहले चरण के दिशा-निर्देश (मई 2025)
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परिचय
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य EMRS सोसाइटी द्वारा नियुक्त नियमित कर्मचारियों को केंद्र के अंतर्गत समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू की है।
उद्देश्य: सेवा शर्तों में एकरूपता, वेतनमान में समानता और केंद्रीयकृत प्रशासन व्यवस्था लागू करना।(alert-success)
पात्रता (Eligibility)
केवल नियमित रूप से चयनित और कार्यरत कर्मचारी इस पहले चरण के समायोजन में पात्र होंगे।(alert-warning)
शामिल पद:
- प्राचार्य (Principal)
- उप-प्राचार्य (Vice Principal)
- PGT शिक्षक
- TGT शिक्षक
- अन्य गैर-शिक्षकीय कर्मचारी (जैसे JSA, Lab Assistant, आदि)
आवश्यक दस्तावेज़
नियुक्ति पत्र (Appointment Letter)
सेवा प्रमाण पत्र
पहचान पत्र (ID Proof)
प्रदर्शन रिपोर्ट
राज्य EMRS सोसाइटी द्वारा जारी NOC (code-box)
समायोजन प्रक्रिया
- राज्य EMRS सोसाइटी द्वारा पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी।
- सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन पूर्ण होने के बाद NESTS द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
- कर्मचारी औपचारिक रूप से केंद्र सरकार के अधीन NESTS स्टाफ माने जाएंगे।
संभावित समय-सारणी
चरण |
समयावधि |
सर्कुलर जारी |
मई 2025 |
डाटा संग्रहण |
जून 2025 |
सत्यापन प्रक्रिया |
जुलाई 2025 |
नियुक्ति आदेश |
अगस्त–सितंबर 2025 |
समायोजन के लाभ
केंद्र सरकार के अधीन स्थायी नियुक्तिNESTS के अंतर्गत एक समान वेतनमानवरिष्ठता की रक्षा (Seniority Retention)भारत भर के EMRS में स्थानांतरण की सुविधा (alert-passed)
विशेष निर्देश
महत्वपूर्ण: संविदा (Contractual) आधार पर कार्यरत कर्मचारी इस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएंगे।(alert-error)
डाउनलोड करें
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FAQs
Q1. क्या संविदा कर्मचारी भी शामिल होंगे?
उत्तर: नहीं, केवल नियमित चयनित कर्मचारी ही पात्र हैं।
Q2. क्या केंद्र में समायोजन के बाद प्रमोशन मिलेगा?
उत्तर: हां, केंद्र सरकार की सेवा शर्तों के अनुसार।
Q3. क्या पुरानी सेवा को मान्यता मिलेगी?
उत्तर: हां, सत्यापित सेवा को वरिष्ठता में जोड़ा जाएगा।
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